हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने अवगत कराया कि गॉधी जसंती के अवसर पर कानून एवं लोक शांति बनाये रखने हेतु एतद्वारा यह आदेश पारित किया जाता है, कि दिनांक 02.10.2024 को जनपद हरिद्वार की समस्त देशी/विदेशी मदिरा एव ंबीयर के थोक एवं बिक्री के अनुपालन, समस्त बार अनुज्ञापन फुटकर एफ.एल. 9/9 ए, विकृत सुरा के थोक व फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन पूर्णतयः बंद रहेगी, इस बंदी का कोई प्रतिफल अनुज्ञापियों को देय नहीं होगा।