हरिद्वार।नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल कोर्ट पाक्सो /अपर सत्र न्यायाधीश कुसुम शानी ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास व 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया की आठ मार्च 2022 को बहादराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया गया था।घटना के चार दिन बाद परिजनों के पूछने पर पीड़िता ने अपने परिजनों को बताया कि जब वह अपने घर से बाहर गई हुई थी।तब रास्ते में आरोपी मिला था।आरोपी ने उसे नौकरी दिलाने का वादा कर बुलाया था।जहां आरोपी उसे एक होटल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था।पीड़ित लड़की की माता व बहन ने आरोपी को बैरियर छह रानीपुर से पकड़कर पुलिस को सौंपा था। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी आलोक पुत्र हरि सिंह निवासी ग्राम बौंगला थाना बहादराबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भिजवा दिया था । अभियोजन पक्ष की ओर से वादी पक्ष ने साक्ष्य में 11 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय नए आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 65 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।