UTET परीक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा-163 लागू।

रुद्रपुर उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय (UTET I & II) 2026 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है।परगना मजिस्ट्रेट रुद्रपुर मनीष बिष्ट ने परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत सख्त निषेधाज्ञा जारी कर दी है। यह धारा परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।

जारी आदेश के अनुसार 29 सितंबर 2026 को दो पालियों में (प्रातः 10:00 से 12:00 बजे तक और अपराह्न 02:00 से 04:30 बजे तक) परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जिसमें जनता इंटर कॉलेज (नोडल केंद्र) आ०ना०झा० रा०इ०का० रुद्रपुर,श्री गुरुनानक क०इ०का० रुद्रपुर,श्री सनातन धर्म क०इ०का० रुद्रपुर,रा०बा०इ०का० फाजलपुर महरौला रुद्रपुर परीक्षा केन्द्र है।

धारा-163 के तहत परीक्षा केंद्रों और उनके चारों ओर 200 मीटर की परिधि में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यह नियम परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों, अधिकारियों और सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा।किसी भी व्यक्ति द्वारा नकल करने या कराने में मदद करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।परीक्षा केंद्रों के अंदर परीक्षार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री, सेलुलर/मोबाइल फोन और प्रश्नपत्र बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।परीक्षा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के शस्त्र, लाठी, चाकू, हथियार या विस्फोटक ले जाने पर प्रतिबंध है (यह नियम पुलिस बल पर लागू नहीं होगा)। केंद्र की परिधि के अंदर या आसपास पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी।परिसर के भीतर लाउडस्पीकर के प्रयोग नारेबाजी तथा किसी भी राजकीय या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने पर पूरी पाबंदी होगी। तथा आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNSS/BNS) की धारा 223 के तहत दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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