हरिद्वार। होली के अवसर पर कानून एवं लोक शान्ति बनाये रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट एवम जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने आदेश पारित किया है कि 25 मार्च को जनपद हरिद्वार की समस्त देशी, विदेशी मदिरा एवं बियर के थोक एवं फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन, समस्त बार अनुज्ञापन, एफ०एल० 9/9ए, विकृत सुरा के थोक व फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन तथा भांग के अनुज्ञापन पूर्णतया बन्द रहेगें। इस बन्दी का कोई प्रतिफल अनुज्ञापियों को देय नही होगा।