हरिद्वार । स्मैक की तस्करी करने के आरोपी की जमानत विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने खारिज कर दी है।

शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 27 अप्रेल 2025 को कोतवाली लक्सर में तैनात उपनिरीक्षक कर्मवीर सिंह अपने सहकर्मियों के साथ क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे । तभी नवादा चौक पर उन्हें मुखबीर ने सूचना दी कि लादपुर खुर्द गांव का एक व्यक्ति घर के पास किसी को स्मैक देने की फिराक में है। जिस पर पुलिस टीम लादपुर खुर्द के मोड पर पहुंची और मुखबिर के इशारे पर संदिग्ध व्यक्ति को मौके पर ही पकड़ लिया था। पकड़े गए व्यक्ति ने पूछताछ पर अपना नाम आकिल पुत्र मकसूद निवासी ग्राम लादपुर खुर्द लक्सर, हरिद्वार बताया था । जिससे क्षेत्राधिकारी लक्सर के समक्ष तलाशी लने पर पन्नी सहित 80.17 ग्राम स्मैक एवं एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुई थी। आरोपी आकिल ने पुलिस को बताया था कि वह यह स्मैक अखलाक पुत्र शहबास निवासी ग्राम जैनपुर खुर्द लक्सर से लेकर आया था। आरोपी ने पुलिस को यह भी बताया था कि वह स्मैक को राहत चलते लोगों को बेचता है। उप निरीक्षक कर्मवीर सिंह ने दोनों आरोपियों आकिल व अखलाख के खिलाफ कोतवाली लक्सर में मुकदमा दर्ज कराया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी आकिल की जमानत याचिका खारिज कर दी हैं।

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