18 जून को हरिद्वार में प्रवक्ता संवर्ग मुख्य परीक्षा आयोजित

परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

दिनांक   हरिद्वार नगर मजिस्ट्रेट हर गिरी ने अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र दिनांक 04 जून 2026 के अनुसार उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग समूह-ग) सेवा (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) विषयवार मुख्य लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा-2025 का आयोजन दिनांक 18 जून 2026 को किया जाएगा।
परीक्षा प्रथम सत्र प्रातः 9:00 बजे से अपरान्ह 12:00 बजे तक तथा द्वितीय सत्र अपरान्ह 2:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक आयोजित होगी। जनपद हरिद्वार के नगर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संपन्न कराई जाएगी।
नगर मजिस्ट्रेट ने परीक्षा को नकल विहीन, बाधारहित, सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने  तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में धारा 163 निषेधाज्ञा लागू किए जाने के आदेश निर्गत किए गए है।
उक्त परीक्षा के लिए जनपद में निर्धारित परीक्षा केंद्रों में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, ज्वालापुर इंटर कॉलेज (निकट रेलवे स्टेशन ज्वालापुर) तथा पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज (निकट रेलवे फाटक ज्वालापुर) शामिल हैं।
नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार हर गिरी ने परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 (पूर्व धारा 144 द. प्र.संहिता—1973) के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निषेधाज्ञा पारित की जाती है। उन्होंने हरिद्वार नगर क्षेत्र के उक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा उनके पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भड़काएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भावित हो हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जाएगा।
परीक्षा केन्द्र 200 मीटर की परिधि में निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। परीक्षा केन्द्रों लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयशास्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब, पैट्रोल आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही अपने पास रखेगा।
परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्तर्गत परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति एवं परीक्षार्थी को सेलुलर फोन तथा पेजर ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी।
उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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